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नोएडा : पेट्रोल पंप कर्मियों से मारपीट के मामले में ‘आप’ विधायक अमानतुल्लाह और बेटे पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

नोएडा (उप्र), सात मई (भाषा) नोएडा पुलिस ने एक पेट्रोल पंप पर कर्मियों के साथ कथित रूप से मारपीट करने और धमकी देने को लेकर दिल्ली के आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान, उनके बेटे अनस खान सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

ओखला विधानसभा क्षेत्र से विधायक खान ने दावा किया कि यह पुलिस की ‘एकतरफा’ कार्रवाई है और उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

अपर पुलिस उपयुक्त (जोन प्रथम) मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि दिल्ली के ओखला से आप से विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे अनस आज सुबह अपने साथियों के संग सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां जल्दी ईंधन डलवाने को लेकर उनकी कर्मचारियों से बहस हो गई।

मिश्रा के अनुसार विधायक के बेटे और उनके साथियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की लेकिन बीच-बचाव करने पर मामला शांत हो गया। उसके बाद विधायक के बेटे ने अपने पिता को घटना की जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह ने भी पेट्रोल पंप के मैनेजर बिनोद और मालिक को धमकी दी। इस मामले में पीड़ित विनोद कुमार सिंह ने फेस-वन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उसने अपने कब्जे में ली है और मामले की जांच कर रही है।

खान ने हालांकि ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जब यह घटना हुई तब उनका बेटा परीक्षा देने जा रहा था, जो कानून की पढ़ाई कर रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया, ”पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने मेरे बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके साथ मारपीट भी की। अब, वे मेरी छवि खराब करने और मुझे एकतरफा पुलिस कार्रवाई में फंसाने के लिए अधूरे सीसीटीवी फुटेज का उपयोग कर रहे हैं।”

खान ने यह भी दावा किया कि स्थानीय पुलिस का फोन आने के बाद वह पेट्रोल पंप पहुंचे, उसके मालिक से बात की और पूरा मामला ‘सुलझा’ लिया।

खान ने कहा कि लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि पुलिस ने उन्हें भी इस मामले में ‘फंसाया’ है।

शिकायतकर्ता विनोद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि घटना पूर्वाह्न नौ बजकर 27 मिनट पर उस समय हुई जब खान का बेटा अपनी कार में वहां पहुंचा और कतार में लगने के बजाय सेल्समैन से पहले उसकी कार में ईंधन डालने के लिए कहा। पुलिस के मुताबिक, प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा), 504 (जानबूझकर अपमान करना, यह जानते हुए भी कि इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) और 427 (शरारत) के तहत दर्ज की गई है।

भाषा जितेंद्र

जितेंद्र

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