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दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर 22 अप्रैल से अब तक 22 लाख रुपये जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, पांच मई (भाषा) दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर मास्क लगाने की अनिवार्यता फिर से लागू होने के बाद से अब तक, मास्क नहीं लगाने पर 4,500 से ज्यादा लोगों पर कुल 22 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले महीने एक बैठक में, मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया था।

डीडीएमए ने 22 अप्रैल को जारी आदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाना फिर से अनिवार्य कर दिया था। शहर में 23 अप्रैल से चार मई के बीच, मास्क नहीं लगाने पर कुल 4,504 लोगों पर जुर्माना लगाया गया।

पूर्वी जिले में 1,133, नयी दिल्ली में 705, दक्षिण पश्चिमी जिले में 588, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 562 और दक्षिण पूर्वी जिले में 553 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। शाहदरा और मध्य जिले में किसी पर जुर्माना नहीं लगाया गया। सरकार ने मास्क नहीं लगाने पर अब तक 22,05,500 रुपये का जुर्माना लगाया है और 7,66,500 रुपये वसूले हैं।

भाषा यश नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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