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दामोदर नदी की तलछट से रेत खनन पर अदालत ने उचित कार्रवाई का आदेश दिया

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

कोलकाता, दो मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि यदि दामोदर नदी की तलछट से अवैध रेत खनन हो रहा है, तो उचित कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि दामोदर नदी की तलछट पर अवैध रेत खनन किया जा रहा है और मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यदि अवैध खनन हो रहा है तो न केवल भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई की जानी चाहिए, बल्कि ऐसे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त करना और जुर्माना लगाना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

अदालत ने बांकुड़ा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को संबंधित क्षेत्र का औचक निरीक्षण करने को कहा।

पीठ में न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे। पीठ ने आठ सप्ताह के भीतर निर्देश लागू करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि उनके खिलाफ बांकुड़ा जिले के बरजोरा पुलिस थाने में उस वक्त झूठे मामले दर्ज किए गए थे, जब उन्होंने एक एनजीओ के हिस्से के रूप में क्षेत्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था।

सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि केवल प्राथमिकी दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, और यदि अवैध रेत खनन हो रहा है तो जिला प्रशासन को इसके खिलाफ कदम उठाना होगा।

भाषा सुरेश माधव

माधव

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