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जमीन हड़पने के मामले में राजद के लोकसभा प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी | एएनआई
इसरो वैज्ञानिक एन. वलारमथी | ट्विटर/@DrPVVenkitakri1

मुजफ्फरपुर, 28 अप्रैल (भाषा) बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत ने कथित तौर पर जमीन हड़पने के मामले में वैशाली लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

शुक्ला ने तीन अप्रैल को मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला और तीन अन्य लोग भी आरोपी हैं। अन्नू लालगंज से पूर्व विधायक हैं।

एक स्थानीय अदालत के निर्देश के बाद अगस्त 2023 में सदर पुलिस थाना पुलिस (मुजफ्फरपुर) ने शुक्ला और अन्य के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया था। अदालत ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर यह निर्देश जारी किया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने जाली दस्तावेजों के आधार पर मुजफ्फरपुर और हाजीपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमीन हड़प ली।

शुक्ला के अधिवक्ता सुशील कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ इस मामले पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-पांच (मुजफ्फरपुर) की अदालत ने मेरे मुवक्किल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हम इस आदेश को चुनौती देंगे।’’

शुक्ला का मुकाबला लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की वीणा देवी से है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सहयोगी है। वैशाली के अलावा वाल्मिकी नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज में 25 मई को मतदान होगा।

भाषा खारी शोभना

शोभना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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