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उच्च न्यायालय ने बीएमसी के पवई झील पर प्रस्तावित साइकिल ट्रैक को अवैध करार दिया

मुंबई, छह मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को शहर में पवई झील के किनारे प्रस्तावित साइकिल और जॉगिंग ट्रैक पर कोई भी काम करने से रोक दिया और इस तरह के काम को अवैध करार दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति वीजी बिष्ट की पीठ ने कहा कि बीएमसी की परियोजना और इसके लिए पवई झील का पुनरुद्धार आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों का उल्लंघन है।

उच्च न्यायालय ने नागरिक निकाय को झील के आसपास या उसके जलग्रहण क्षेत्र में पहले से किए गए ‘सभी निर्माण कार्यों को तुरंत हटाने’ और इसे उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘कानून के मुताबिक साइकिल ट्रैक का काम अवैध है और प्रतिवादी बीएमसी को कोई भी सुधार करने से रोक दिया गया है।’’

अदालत का आदेश दो जनहित याचिकाओं पर आया। एक याचिका कार्यकर्ता डी स्टालिन ने दायर की है, जबकि दूसरी आईआईटी बंबई के शोध छात्र ओमकार सुपेकर द्वारा दायर की गई है।

भाषा संतोष पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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