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अकेले ड्राइविंग करते हुए भी मास्क पहनना जरूरी, कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली HC का आदेश

देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है.

ड्राइविंग करते एक व्यक्ति को मास्क न पहनने के कारण रोकता पुलिसकर्मी | फोटो: एएनआई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है.

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क न पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार कर दिया और इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.

अदालत ने कहा कि महामारी के दौरान मास्क ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है.


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