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न पेंशन, न कोई मान्यता- सैन्य प्रशिक्षण के दौरान घायल प्रशिक्षु अधिकारी का जीवन मुश्किल में बीतता है

ट्रेनिंग के दौरान विकलांग हुए प्रशिक्षु अधिकारियों को 9,000 रुपये की मासिक 'अनुग्रह राशि' और 100% विकलांगता पर 16,200 रुपये का विकलांगता पुरस्कार दिया जाता है. दोनों ही न्यूनतम रक्षा पेंशन 18,000 रुपये से काफी कम है.

चेतन चौधरी (बाएं) और अंकुर चतुर्वेदी की फाइल फोटो | फोटो: विशेष प्रबंधन

नई दिल्ली: चेतन चौधरी का सपना भारतीय सेना में एक अधिकारी के रूप में सेवा करने का था. उन्होंने इसके लिए कठिन चयन प्रक्रिया को पास कर लिया और जनवरी 2015 में गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में शामिल हुए. हालांकि, उसी साल अप्रैल में उनके सपने चकनाचूर हो गए जब अकादमी में एक बॉक्सिंग मैच के दौरान उन्हें ब्रेन हैमरेज का सामना करना पड़ा. इस घटना के परिणामस्वरूप उन्हें एक साल तक कोमा में रहना पड़ा और वह जीवन भर के लिए विकलांग हो गए.

कई सर्जरी करवाने के बाद और आज आठ साल बाद भी चौधरी आज दवा के साथ-साथ फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं. वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के ओपन लर्निंग के माध्यम से मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी कर रहे हैं.

चौधरी ऐसे सैकड़ों प्रशिक्षु अधिकारी में से हैं, जो भारत भर में विभिन्न अकादमियों में अपने ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाने और चिकित्सा आधार पर बाहर हो गए. रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा बताए गए और दिप्रिंट द्वारा देखे गए आंकड़ों के अनुसार, 1985 और 2020 के बीच बोर्ड आउट हुए कैडेटों की संख्या लगभग 450 है.

सशस्त्र बलों में शामिल होने की आशा रखने वाले इन प्रशिक्षुओं को अब विकलांगता पेंशन, पूर्व सैनिक का दर्जा और कानून के तहत कोई सुरक्षा नहीं मिलने के कारण अंधकारमय भविष्य का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशिक्षु अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की कठोर चयन प्रक्रिया और अन्य लिखित परीक्षाओं के बाद एक सप्ताह तक चलने वाले सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) साक्षात्कार के बाद किया जाता है.

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इन प्रशिक्षु अधिकारियों की कहानी उनके साथ किए जानेवाले व्यवहार और उन्हें सिपाही, वायुसैनिक और नाविक बनने के लिए दी जानेवाली कड़ी ट्रेनिंग के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करती है. ट्रेनिंग के दौरान घायल होने पर उन्हें विकलांगता पेंशन दिया जाता है. प्रशिक्षु अधिकारियों को आंशिक रूप से घायल होने पर 9,000 रुपये प्रति माह की मामूली अनुग्रह राशि दी जाती है और 100 प्रतिशत विकलांगता पर 16,200 रुपये का मासिक विकलांगता पुरस्कार दिया जाता है.

प्रशिक्षु अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक होने के लाभों से भी वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि उनके ट्रेनिंग को सेवा के रूप में नहीं गिना जाता है. वे विकलांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत भी नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा सशस्त्र बल कर्मी नहीं माना जाता है. उन्हें विकलांगता पेंशन नहीं दी जाती है, क्योंकि वे कमीशन अधिकारी नहीं हैं.

अंकुर चतुर्वेदी, एक पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी, जिन्हें 1995 में नौकरी से निकाल दिया गया था और अब वह कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करते हैं, के अनुसार, “दोनों ही तरीकों से, प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके बकाया से वंचित किया जा रहा है.”

इस विरोधाभास ने कई ऐसे प्रशिक्षु अधिकारियों को अधर में छोड़ दिया है, जो अपनी शारीरिक, मानसिक और वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उनमें से कुछ ने विकलांगता पेंशन और अपने बलिदान को मान्यता देने की मांग करते हुए न्याय की लड़ाई शुरू कर दी है.

ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जया शुभे मदन – एक विकलांग कैडेट की पत्नी, जिनकी बोर्ड आउट होने के कुछ साल बाद मृत्यु हो गई- जिन्होंने पारिवारिक पेंशन के लिए 2020 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके अनुरोध को भारत सरकार ने खारिज कर दिया. दिप्रिंट के पास मदन द्वारा अदालत में सौंपे गए हलफनामे की एक प्रति है.

अदालत ने अगस्त 2020 में एक आदेश पारित किया, जिसे दिप्रिंट ने देखा है, जिसमें उन्हें सैन्य अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहा गया और उन्हें चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया. कोई कार्रवाई नहीं होने पर मदन ने इसी साल फरवरी में अदालत की अवमानना ​​का मामला दायर किया. अदालत के आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार ने पारिवारिक पेंशन के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया.

इस बीच, स्थिति को देखते हुए, रक्षा मंत्रालय ने कैडेटों के लिए विकलांगता पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 2015 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया, लेकिन सिफारिशें लागू नहीं हो सकीं.

दिप्रिंट ने टिप्पणियों के लिए रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता (एमओडी) से संपर्क किया, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रतिक्रिया प्राप्त होते इस रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा.

विकलांगता पेंशन की मांग

विकलांगता पेंशन का अभाव बोर्ड-आउट प्रशिक्षुओं के बीच चिंता का कारण बन गया है.

ये प्रशिक्षु अधिकारी, जो ट्रेनिंग के दौरान घायल हो जाते हैं और चिकित्सा आधार पर बाहर हो जाते हैं, उन्हें 9,000 रुपये की मासिक अनुग्रह राशि मिलती है. यह कोई पेंशन नहीं है और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो यह उनके परिवारों को नहीं दिया जाता है. दिप्रिंट द्वारा देखे गए 7वें वेतन परिपत्र के अनुसार, इसका भुगतान पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के तहत रक्षा अनुदान से किया जाता है.

इसके अलावा, उन्हें 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 16,200 रुपये का विकलांगता पुरस्कार दिया जाता है. मदन के हलफनामे के अनुसार, विकलांगता के प्रतिशत के हिसाब से यह राशि कम हो जाती है.

हलफनामे में कहा गया है कि अनुग्रह राशि और विकलांगता पुरस्कार दोनों न्यूनतम रक्षा पेंशन 18,000 रुपये से कम हैं.

चतुर्वेदी ने दिप्रिंट को बातया, “इसके अलावा, अगर ट्रेनिंग के दौरान किसी कैडेट की मृत्यु हो जाती है, तो परिवारों को केवल 9,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है. ट्रेंनिंग अकादमी ज्वाइन करते समय, परिवारों को यह स्वीकार करते हुए एक शपथ पत्र भी लेना होगा कि कैडेट की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी.”

मेडिकल बोर्ड-आउट अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए इस असमानता का कारण यह है कि उनके ट्रेनिंग को सेवा के रूप में नहीं गिना जाता है, और उन्हें पूर्व-सैनिक का दर्जा या इसके साथ आने वाले लाभ नहीं दिए जाते हैं. एक सशस्त्र बल अधिकारी की सेवा की गणना ट्रेनिंग पूरा होने के बाद कमीशन की तारीख से की जाती है. हालांकि, विकलांगता पेंशन एक कमीशन अधिकारी को दी जाती है, भले ही वह सेवा के पहले दिन ही विकलांग हो गया हो.

चतुर्वेदी कहते हैं, “जब हम विकलांगता पेंशन मांगते हैं, तो रक्षा मंत्रालय प्रशिक्षु अधिकारी को सशस्त्र बल कर्मी नहीं मानता है. हालांकि, यदि अधिकारी प्रशिक्षु सशस्त्र बल के कर्मी नहीं हैं, तो उन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सुरक्षा दी जानी चाहिए. और यदि वे सशस्त्र बल के कर्मी हैं, तो उन्हें विकलांगता पेंशन दी जानी चाहिए.”


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बोर्ड-आउट अधिकारी प्रशिक्षु बनाम रिक्रूट

प्रशिक्षु अधिकारियों और ट्रेनिंग के दौरान घायल होने और बाहर निकलने वाले रिक्रूट को दिए जाने वाले उपचार के बीच बहुत बड़ा अंतर है.

प्रशिक्षु अधिकारी को कोई विकलांगता पेंशन नहीं दी जाती है, जबकि सिपाही, एयरमैन और नाविक बनने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों को विकलांगता पेंशन प्रदान की जाती है.

जबिक प्रशिक्षु अधिकारी ग्रुप ए पद के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं और प्रशिक्षित होने के बाद वह ग्रुप सी पद के लिए भर्ती करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में अक्षम होने और बोर्ड से बाहर होने पर, एक अधिकारी को बहुत कम भुगतान किया जाता है. उदाहरण के लिए, 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए, एक बोर्ड-आउट भर्ती को 18,000 रुपये मिलते हैं और एक अधिकारी कैडेट को 12,240 रुपये मिलते हैं. इसकी जानकारी दिप्रिंट को मिली है.

इसके अलावा, रिक्रूट को स्वयं और उनके आश्रितों के लिए सेवा अस्पतालों में या पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के माध्यम से जीवन भर मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाता है, जबकि प्रशिक्षु अधिकारी को ऐसा नहीं मिलता है.

पुनर्वास और रोजगार के मामले में भी, भर्ती किए गए लोगों को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत कवर किया जाता है, जबकि प्रशिक्षु अधिकारी इसके अंदर नहीं आते हैं.

बोर्डिंग आउट के बाद मृत्यु के मामले में असमानता जारी रहती है. रिक्रूट की विधवाओं को 9,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, जबकि प्रशिक्षु अधिकारियों की विधवाओं को मुआवजा नहीं दिया जाता है.

चतुर्वेदी के अनुसार, प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए विकलांगता पेंशन लागू करने के लिए कुल बहिर्प्रवाह का वित्तीय मूल्यांकन वित्त विभाग द्वारा केवल 1.3 करोड़ रुपये आंका गया था. उन्होंने दावा किया कि विकलांगता पेंशन का प्रस्ताव सेवा मुख्यालय (तीनों सेवाओं को मिलाकर) द्वारा अब तक 11 बार रक्षा मंत्रालय को भेजा जा चुका है.

उन्होंने कहा कि मंत्रालय की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

इस बीच, 2021 में, सेना, नौसेना और वायु सेना ने प्रस्ताव दिया कि विकलांग कैडेटों को विकलांगता पेंशन प्रदान करने के लिए पेंशन विनियमन में संशोधन किया जाए, जिसमें प्रशिक्षु अधिकारी भी शामिल होंगे.

चतुर्वेदी ने दिप्रिंट को बताया कि 2021 में, सेना मुख्यालय ने चोट के कारण चिकित्सा आधार पर बाहर किए गए प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए लाभ की गणना के मामले में एक लाइन डालने की सिफारिश की थी – “यह माना जाएगा कि चोट सेवा के पहले महीने में हुई थी और उचित मुआवजा दिया जाए.”

उन्होंने कहा, इस प्रस्ताव को तीनों सेनाओं के न्यायाधीश और महाधिवक्ता (जेएजी) ने भी मंजूरी दे दी थी, हालांकि, “पूर्व सैनिक (कल्याण) विभाग इससे सहमत नहीं था.”

1995 में बोर्ड से निकाले जाने के बाद से, चतुर्वेदी ने अपने जैसे कई अन्य लोगों तक पहुंच बनाई है, उन्हें आर्थिक रूप से समर्थन दिया है और उन्हें भविष्य की योजनाएं बनाने में मदद की है. उनके अनुसार, अधिकांश बोर्ड-आउट अधिकारी प्रशिक्षु नागरिक रोजगार के लिए उपयुक्त हो सकते हैं.

उन्होंने कहा “रक्षा नागरिकों के लिए ग्रुप ए के कई पद हैं. इस प्रकार बोर्ड-आउट अधिकारी प्रशिक्षुओं को इन पदों पर शामिल किया जा सकता है. छोटी-मोटी बीमारियों के कारण नौकरी देने से इनकार करने के बजाय, उन्हें ऐसी नौकरियों में समायोजित किया जा सकता है, जिनमें अधिक तनाव और तनाव की आवश्यकता नहीं होती है.”

विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिश

रक्षा मंत्रालय  ने कैडेटों के लिए विकलांगता पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए 2015 में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की. पर्रिकर की अध्यक्षता वाली समिति ने सिफारिश की कि कैडेटों को विकलांगता पेंशन दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे इनकार करने पर अनावश्यक मुकदमेबाजी होगी.

उसी वर्ष एक समीक्षा बैठक में पर्रिकर ने पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) को इसे लागू करने का निर्देश दिया.

दिप्रिंट के पास मौजूद 2015 में तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है, “जो कैडेट किसी गंभीर विकलांगता का शिकार हो गए हैं और ट्रेनिंग अकादमियों से बाहर हो गए हैं, उन्हें विकलांगता पेंशन दी जाती है, जिसे आश्चर्यजनक रूप से ‘पेंशन’ नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे अनुग्रह पुरस्कार कहा जाता है. इस अस्पष्ट नामकरण की संकल्पना इसलिए की गई है ताकि ऐसे कैडेटों को ‘पूर्व सैनिक’ की श्रेणी में आने से रोका जा सके (क्योंकि डीओपीटी नियमों के अनुसार सभी विकलांगता पेंशनभोगियों को पूर्व सैनिक कहा जाता है) और वे ऐसी सभी सुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं. पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध है.”

रिपोर्ट में कहा गया है, “यह एक और चिंता का विषय है कि समूह ए राजपत्रित स्तर के कमीशन अधिकारी नियुक्तियों के लिए प्रशिक्षु कैडेटों को यह पेंशन (मासिक अनुग्रह राशि) दी जाती है, जो भर्ती ट्रेनिंग से भी कम है. ग्रुप सी स्तर का सिपाही बनने के लिए.”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों सहित सभी स्तरों के सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) के सभी प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग के दौरान विकलांग होने पर उचित विकलांगता पेंशन भी दी जाती है.

सेवा अधिनियमों के तहत कैडेटों को शामिल न करने की निंदा करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है, “यह कृत्रिम भेद प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे कैडेट भर्ती किए गए लोगों के विपरीत सेवा अधिनियमों के तहत नहीं हैं, यह एक बेतुका प्रस्ताव है क्योंकि यह लाभ से इनकार करने का एक स्व-आविष्कृत तरीका है. किसी भी बाहरी एजेंसी ने इसका कारण नहीं बताया है और यह केवल लाभों से इनकार करने के लिए उर्वर दिमागों का निर्माण है.”

दिप्रिंट ने नवंबर 2018 में डीईएसडब्ल्यू द्वारा तैयार किए गए एक पत्र को देखा, जिसका शीर्षक था ‘मेडिकली बोर्डेड कैडेट्स को विकलांगता पेंशन का प्रावधान’, जिसे सभी हितधारकों से उचित विचार-विमर्श और पुष्टि के बाद सेना मुख्यालय की सिफारिशों के बाद तैयार किया गया था.

सेना मुख्यालय को बोर्ड पर सवार कैडेटों को उनका बकाया देने के लिए हर कुछ महीनों में प्रस्ताव को नवीनीकृत करने के लिए जाना जाता है. हालांकि, मामले को सुलझाने के लिए तैयार और तैयार 2018 पत्र पर DESW द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था, जो विकलांगता पेंशन देने का अंतिम प्राधिकारी है.

दिप्रिंट द्वारा एक्सेस की गई 2022 की बैठक के मिनट्स में डीईएसडब्ल्यू सचिव के हवाले से कहा गया है, “यह मुद्दा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे बिना लंबे समय से लंबित है.”

उन्होंने कहा कि “मौजूदा नीतियां ऐसे कैडेटों को विकलांगता पेंशन की अनुमति नहीं देती हैं. सेवा में शामिल होने से पहले, कैडेट सेवा शर्तों से अच्छी तरह परिचित होते हैं. उन्होंने यहां तक ​​कहा कि सरकार “उन्हें मासिक अनुग्रह पुरस्कार और विकलांगता पुरस्कार के माध्यम से मासिक भुगतान देकर दयालु है” और “विकलांगता पेंशन देने पर विचार करना संभव नहीं है”.

उन्होंने आगे सेवाओं से अनुरोध किया कि “फ़ाइल को बार-बार DESW में न ले जाएं”. सचिव ने कहा, “मामले को बंद माना जा सकता है.”

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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