होम 50 शब्दों में मत IT एक्ट के तहत ताकत का मनमाना इस्तेमाल न हो, सोशल मीडिया...

IT एक्ट के तहत ताकत का मनमाना इस्तेमाल न हो, सोशल मीडिया को जवाबदेह होना चाहिए, सरकार को भी

दिप्रिंट का महत्वपूर्ण मामलों पर सबसे तेज नजरिया.

News on supreme court
50 शब्दों में मत.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A सरकार को डिजिटल सामग्री पर बैन की अनुमति देती है, लेकिन शक्ति का उपयोग केवल दुर्लभ मामलों में ही सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किया जाना चाहिए. ट्विटर को अदालतों में जाने का अधिकार है अगर उसे लगता है कि सरकार मनमाने ढंग से टेक-डाउन आदेश जारी कर रही है. सोशल मीडिया को जवाबदेह होना चाहिए – लेकिन ठीक वैसे ही सरकार को भी.

 

Exit mobile version