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Saturday, 20 April, 2024
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श्रीलंका के 22 वें संविधान संशोधन का मसौदा विधेयक गजट अधिसूचना में जारी

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कोलंबो, 30 जुलाई (भाषा) श्रीलंका में कार्यपालिका शक्ति वाले राष्ट्रपति की तुलना में संसद को अधिक सशक्त बनाने के लक्ष्य वाले संविधान के 22वें संशोधन का प्राथमिक मसौदा गजट अधिसूचना में प्रकाशित किया गया है।

श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को सरकारी गजट में प्रकाशित करने के लिए न्याय , जेल कार्य एवं संविधान सुधार मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दी थी।

कोलंबो पेज की खबर के अनुसार यह विधेयक 29 जून को मंत्री द्वारा जारी गजट अधिसूचना में प्रकाशित किया गया और अब उसे मंजूरी के लिए संसद के सामने रखा जाएगा।

इस नये कानून में राष्ट्रपति की नियुक्ति में विचारयोग्य एवं अनिवार्य आवश्यकताओं के मुद्दों, प्रधानमंत्री की शक्तियों तथ इस पद, प्रकृति जैसे विषयों पर व्यापक रूपरेखा तय की गयी है।

22 वें संविधान संशोधन को शुरू में 21 ए वां संशोधन नाम रखा गया था और वह 20 ए की जगह लेने वाला था। यह संशोधन देश के वर्तमान आर्थिक संकट के बीच तैयार किया गया । इस आर्थिक संकट से राजनीतिक संकट खड़ा हो गया।

इस संशोधन को 22 वां संविधान संशोधन कहा जाएगा क्योंकि 21वें संशोधन का दूसरा मसौदा पहले ही गजट में प्रकाशित किया जा चुका है।

भाषा राजकुमार माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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