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Thursday, 25 April, 2024
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संजय राउत के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज, BJP नेता ने लगाया ‘आपत्तिजनक’ भाषा के प्रयोग का आरोप

संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर राजनीतिक कारणों से रजिस्टर किया गया है ताकि मेरी आवाज़ को दबाया जा सके. यह मेरी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है क्योंकि मेरे खिलाफ सीबीआई, आईटी, ईडी का प्रयोग नहीं किया जा सका.

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नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक नेता ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत पर टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद शिवसेना नेता के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज किया गया.

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज द्वारा नौ दिसंबर को मंडावली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.

भारद्वाज ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नौ दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ‘हैरान कर देने वाले बयान’ दिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने ‘भाजपा कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां दीं और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया.’

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अपना पक्ष पेश करते हुए संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर राजनीतिक कारणों से रजिस्टर किया गया है ताकि मेरी आवाज़ को दबाया जा सके. यह मेरी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है क्योंकि मेरे खिलाफ सीबीआई, आईटी, ईडी का प्रयोग नहीं किया जा सका. मैं सांसद हूं और मेरे खिलाफ झूठा एफआईआर करना ठीक नहीं है.

दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 500 (मानहानि की सजा) और 509 (किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल करना या ऐसा कृत्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.


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