हैदराबाद, 12 नवंबर (भाषा) हैदराबाद की एक अदालत ने 2019 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में एक युवक को 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मंगलवार को 12वें अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 24 वर्षीय आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया और उसे 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लड़की जब यहां अपने कॉलेज जा रही थी, तो आरोपी (जो 2019 में 18 साल का था) ने उसका पीछा किया। वह उसी कॉलेज का एक सीनियर छात्र था और उसने उससे ऑनलाइन दोस्ती की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता की कुछ निर्वस्त्र तस्वीरें ले ली थीं और उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, उसे धमकाया और कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला उस वक्त सामने आया, जब कॉलेज प्रबंधन ने लड़की के माता-पिता को उसकी अनियमित उपस्थिति के बारे में सूचित किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, माता-पिता द्वारा पूछे जाने पर लड़की ने उन्हें घटना के बारे में बताया। इसके बाद, एक मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
हैदराबाद पुलिस की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पीड़िता वर्तमान में इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसने ‘भरोसा’ टीम के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की।
भरोसा, महिलाओं और बच्चों के लिए एक एकीकृत सहायता केंद्र है, जो हैदराबाद सिटी पुलिस की एक पहल है।
भाषा अमित सुभाष
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