चेन्नई, 30 जुलाई (भाषा) तमिलनाडु पुलिस ने एक दलित आईटी इंजीनियर की हत्या की जांच बुधवार को अपराध शाखा-आपराधिक जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) को सौंप दी और मामले में आरोपी के खिलाफ गुंडा अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई है।
इसे झूठी शान के लिए हत्या का संदिग्ध मामला माना जा रहा है।
पुलिस ने कहा कि आरोपी व्यक्ति सुरजीत की बहन और कविन सेल्वागणेश, जिनकी हत्या कर दी गई थी, एक -दूसरे को जानते थे और प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि हत्या का कारण दोनों की नजदीकी हो सकती है।
इसके अलावा, पुलिस ने बताया कि बुधवार को सुरजीत पर गुंडा अधिनियम भी लगाया गया। हत्या के बाद उसे 27 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
डीजीपी कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए आरोपी के माता-पिता, जो तमिलनाडु विशेष पुलिस बटालियन में उप-निरीक्षक हैं, दोनों को निलंबित कर दिया गया है।
प्राथमिकी में सुरजीत, उसके पिता सरवनन और मां कृष्णाकुमारी (दोनों पुलिस उपनिरीक्षक) का भी नाम है।
पुलिस के अनुसार, 27 जुलाई को कविन को सुरजीत ने बातचीत के लिए अपने घर बुलाया था। उस पर भरोसा करके कविन उसके साथ चला गया। लेकिन रास्ते में, सुरजीत ने अचानक अपना दोपहिया वाहन रोका, दरांती निकाली और कविन पर अंधाधुंध हमला कर दिया।
पुलिस के मुताबिक, कविन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरजीत ने उसे पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी।
भाषा शफीक पवनेश
पवनेश
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