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Wednesday, 24 April, 2024
होमदेशसीतापुर की जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, अखिलेश यादव ने कहा- झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं

सीतापुर की जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान, अखिलेश यादव ने कहा- झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा था कि आने वाले दो हफ्ते के भीतर वे नियमित जमानत के लिए सक्षम अदालत के सामने आवेदन दें.

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नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान शुक्रवार को जेल से रिहा हो गए हैं. जालसाजी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें जमानत दी थी जिसके बाद उनकी रिहाई हुई है.

आजम खान काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल में बंद थे.

सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट में कहा गया, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब आजम खान साहब को अंतरिम जमानत अन्याय पर न्याय की जीत है. भाजपा सरकार ने दमन की राजनीति करते हुए उन्हें अनेकों झूठे मुकदमों में फंसाया. पूर्ण विश्वास है कि सभी मामलों में माननीय आजम खान साहब बाइज्जत बरी होंगे.’

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, ‘सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं. पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!’

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वहीं इस बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल यादव ने आजम खान को बधाई दी.

ट्वीट कर शिवपाल यादव ने कहा, ‘सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे… मैं सीतापुर के लिए निकल चुका हूं, उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर नया सूरज निकल रहा है. आइए, आजम खान साहब का इस्तकबाल करें.’

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा था कि आने वाले दो हफ्ते के भीतर वे नियमित जमानत के लिए सक्षम अदालत के सामने आवेदन दें.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. अदालत ने संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत अपने विशेषाधिकार के तहत आजम खान को अंतरिम जमानत दी है.


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