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Wednesday, 2 October, 2024
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अग्रिम जमानत रद्द करने के लिये अदालत में याचिका दायर

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जयपुर, 12 सितंबर (भाषा) राजस्थान के भरतपुर में 2011 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए बृहस्पतिवार को यहां एक अदालत में याचिका दायर की गई ।

याचिकाकर्ता सांवरमल चौधरी ने अपने वकील के माध्यम से जयपुर की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनामिका सहारण की अदालत में दलील दी कि मुख्यमंत्री शर्मा को विदेश यात्रा के लिए अदालत की पूर्व अनुमति लेने सहित कुछ शर्तों के साथ मामले में जमानत दी गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील सागर चौधरी कहा, ‘मुख्यमंत्री को अदालत ने मामले में अग्रिम जमानत दी थी। उन्होंने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया है, क्योंकि वह इस समय विदेश यात्रा पर हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 24 सितंबर को तय की है।’

मुख्यमंत्री इस समय निवेशकों से मुलाकात करने के लिए ‘राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स समिट-2024’ के सिलसिले में विदेश यात्रा पर हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि शर्मा भरतपुर के गोपालगढ़ में 2011 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में एक आरोपी हैं। इस हिंसा में करीब 10 लोग मारे गए थे। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। भाषा कुंज राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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