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Thursday, 25 April, 2024
होमदेशमोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियों का वादा किया, अब तक केवल 4,300 पद भरे गए

मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 के बाद जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियों का वादा किया, अब तक केवल 4,300 पद भरे गए

जम्मू और कश्मीर प्रशासन का कहना है कि वह नियमित रूप से भर्तियां कर रहा है और त्वरित भर्ती अभियान भी शुरू किया है लेकिन महामारी ने रुकावट पैदा की है.

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नई दिल्ली: जब नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था, तो सरकार ने कश्मीरी युवाओं के लिए तीन महीने के भीतर 50,000 सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था.

हालांकि, उन नौकरियों में से केवल 4,300 को ही दिया गया है, दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.

जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के समाप्त होने के तुरंत बाद, राज्यपाल सतपाल मलिक ने कश्मीरी स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में 50,000 नौकरियों की घोषणा की, जो इस क्षेत्र के लिए सरकार की विकास की दिशा के रूप में एक कदम था.

मोदी सरकार ने नए केंद्र शासित प्रदेश में और भी अधिक रिक्तियों का दावा किया था. इस साल 18 फरवरी को एक संसदीय पैनल के जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 84,000 से अधिक रिक्तियां हैं, जिनमें से 22,078 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए हैं, जिसमें गैर-राजपत्रित पदों के लिए 54,375 और राजपत्रित स्तर पर 7552 हैं.

एक साल में रोजगार के आंकड़े आगे नहीं बढ़े, क्योंकि 50,000 में से केवल 8 प्रतिशत वादा नौकरियों को भरा गया है. जम्मू कश्मीर प्रशासन के एक सूत्र ने दिप्रिंट को बताया कि इनमें से केवल 4,300 नौकरियां अब तक भरी जा चुकी हैं.

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हालांकि, जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अनुसार भर्तियां हो रही हैं और ‘त्वरित भर्ती अभियान’ शुरू किया गया है, जिसके तहत पहले चरण में 10,000 पद भरे जाएंगे. अधिकारियों ने दावा किया कि कोविड-19 महामारी ने भर्ती प्रक्रिया में बाधा डाली है.

एक अधिकारी ने कहा, ‘चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक त्वरित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए हमने विशेष अभियान शुरू किया.’ सभी स्तरों पर त्वरित भर्ती के लिए 10,000 से अधिक पदों को अधिसूचित किया गया- डॉक्टर, पंचायत खाता सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहित लगभग 7,052 पदों की पहचान की गई और प्रक्रिया सुचारू हो गई.’

उन्होंने कहा, ‘यह सब ठीक चल रहा था लेकिन महामारी ने इस प्रक्रिया को प्रभावित किया और इसे धीमा कर दिया.’

हालांकि, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इमरान डार ने कहा कि प्रशासन महामारी का इस्तेमाल कर रहा है. कोविड-19 एक मात्र बहाना है. शुरुआती 6 महीनों में क्या हो रहा था? इसके अलावा, अन्य नौकरशाही कार्यालय कार्यात्मक हैं बाकी सब कुछ हो रहा है, फिर भर्तियां क्यों नहीं?

डोमिसाइल (मूलनिवास) का मुद्दा

डार ने कहा कि नए डोमिसाइल प्रमाण पत्र का मुद्दा, जो अब केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य है भर्ती को प्रभावित कर रहा था.

इनमें से किसी भी भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अब इस डोमिसाइल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. इसके लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों के बाहर कतार में लगना पड़ता है. यह स्थानीय लोगों को परेशान करने का एक तरीका है, जब लोगों के पास पहले से ही एक स्थायी निवास प्रमाणपत्र है, तो इस प्रमाणपत्र की क्या आवश्यकता थी?

31 मार्च को, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020, एक गजट अधिसूचना प्रकाशित करके जारी किया.

आदेश के माध्यम से गृह मंत्रालय ने 109 कानूनों में संशोधन किया और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के 29 कानूनों को निरस्त कर दिया. एमएचए ने जम्मू-कश्मीर के ‘केंद्र शासित प्रदेशों के जम्मू और कश्मीर के अधिवासियों’ के साथ ‘स्थायी निवासियों’ शब्द को प्रतिस्थापित करके 2010 के कानून, जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम) में संशोधन किया.


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इसका मतलब है कि किसी सरकारी नौकरी पाने के लिए आवेदक को अब डोमिसाइल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.

हालांकि, श्रीनगर के एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए प्रक्रिया और नियम बहुत आसान और सुलभ बनाए गए हैं. उन्होंने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रक्रिया) नियम, 2020 के जम्मू और कश्मीर ग्रांट के तहत डोमिसाइल प्रमाण पत्र के नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं.

उन्होंने कहा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट (प्रक्रिया) नियम, 2020 के जम्मू और कश्मीर अनुदान के तहत नियम डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक बहुत ही सरल और समयबद्ध प्रक्रिया निर्धारित की है.

उन्होंने कहा, ‘पीआरसी धारक अपने पीआरसी के आधार पर एक डोमिसाइल प्रमाणपत्र के लिए पात्र होंगे और उनके मामले में किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी.’ कश्मीरी प्रवासियों को भी पीआरसी के उत्पादन पर अधिवास प्रमाण पत्र या प्रवासी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिल सकता है.

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को इन पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. अधिकारी ने कहा कि प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 15 दिनों की समयावधि होगी. इसके बाद, आवेदक एक अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा.

‘एक सतत प्रक्रिया की भर्ती’

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पिछले एक साल में भरे गए 4,300 पद विभागों में से हैं और जरूरी नहीं कि इन 10,000 नौकरियों के पूल से जिन्हें त्वरित भर्ती के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था.

ये 10,000 नौकरियां एक अलग है, जो त्वरित भर्ती अभियान के तहत है. वास्तव में, आने वाले दिनों में इसमें 25,000 और रिक्तियों को जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और हो रही है. यह कहना गलत नहीं होगा कि पर्याप्त भर्ती नहीं हुई है. यह एक सतत प्रक्रिया है. ये भर्ती कई घटकों के तहत की जा रही है.

अधिकारी के अनुसार, न केवल सरकारी विभागों में, बल्कि निजी क्षेत्र में भी रिक्तियां खोली गई हैं.

उन्होंने कहा, ‘मौजूदा परियोजनाओं से बहुत सारे रोजगार मिल रहे हैं.’ 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें सुरंगों, सड़कों, पानी और बिजली के कार्यों का निर्माण, केबल बिछाई जा रही हैं, ग्रिड बनाए जा रहे हैं. इस सब के लिए, कुशल और अकुशल श्रमिक भी कार्यरत हैं.’

एक आसान प्रक्रिया

अधिकारी के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को आवेदन करने और जल्द से जल्द भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यूटी में भर्ती की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है.

अधिकारी ने कहा, ‘प्रक्रिया को सरल बनाने और सभी देरी में कटौती करने के लिए संबंधित विभागों को अपने संबंधित भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए कहा गया है.’ पदों की पहचान करने और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक समिति बनाई गई है. कुछ के लिए साक्षात्कार भी नहीं हुआ है, केवल लिखित परीक्षा हुई है. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को और सुचारू बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है.


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इसके अलावा, विभिन्न हाशिए की श्रेणियों के लिए अतिरिक्त वेटेज की भी घोषणा की गई है.

उन्होंने कहा, ‘विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग महिलाओं और अनाथ लड़कियों को हाशिए पर रखने वाले वर्गों को लाभ देने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को पांच अंकों का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा. इसी तरह, पांच अंकों का अतिरिक्त छूट उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है.’

(इस खबर को अंग्रेजी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

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