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Wednesday, 24 April, 2024
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तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में एक जून से होगी वृद्धि

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नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जून से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही कारों एवं दोपहिया वाहनों की बीमा लागत भी बढ़ने की संभावना है।

मंत्रालय द्वारा बुधवार को अधिसूचित संशोधित दरों के अनुसार, 1,000 सीसी की इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर वर्ष 2019-20 के 2,072 रुपये की तुलना में अब 2,094 रुपये की दर से प्रीमियम लगेगा।

इसी तरह, 1,000 सीसी और 1,500 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर 3,221 रुपये की तुलना में 3,416 रुपये की दरें लागू होंगी। जबकि 1,500 सीसी से अधिक क्षमता की कारों पर प्रीमियम 7,897 रुपये से घटकर 7,890 रुपये रह जाएगा।

150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये होगा।

कोविड-19 महामारी के कारण दो साल तक अपरिवर्तित रहने के बाद अब संशोधित तृतीय-पक्ष (टीपी) बीमा प्रीमियम एक जून से लागू हो जाएगा।

टीपी दरों को इससे पहले इरडा ने अधिसूचित किया था।

भाषा रिया मानसी

मानसी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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