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Thursday, 21 November, 2024
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सेबी ने सार्वजनिक निर्गम से पहले एक प्रतिशत की सुरक्षित जमा की अनिवार्यता को हटाया

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नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को सार्वजनिक निर्गम से पहले शेयर बाजारों के पास अनिवार्य सुरक्षा जमा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, ताकि जारीकर्ता कंपनियों के लिए कारोबार सुगमता को बेहतर किया जा सके।

सेबी ने एक परिपत्र में कहा कि यह कदम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इससे पहले, इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक निर्गम शुरू करने वाली प्रत्येक कंपनी को शेयर बाजारों में निर्गम आकार के एक प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होती थी। सार्वजनिक निर्गम के बाद कंपनी को जमा राशि वापस कर दी जाती थी।

बाजार नियामक ने कहा, “कारोबारी सुगमता की सुविधा प्रदान करने के लिए जारीकर्ता कंपनी द्वारा आईपीओ के लिए उपलब्ध निर्गम आकार का एक प्रतिशत नामित शेयर बाजार में जमा करने की आवश्यकता… सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (आईसीडीआर विनियम) को समाप्त कर दिया गया है।”

फरवरी में सेबी ने एक परामर्श पत्र जारी किया था जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि सार्वजनिक या राइट्स इश्यू के लिए एक प्रतिशत सुरक्षा जमा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

इस कदम के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए नियामक ने कहा था कि सार्वजनिक निर्गम के लिए एक प्रतिशत सुरक्षा जमा की आवश्यकता इसलिए रखी गई थी, ताकि जारीकर्ता लेनदेन से संबंधित निवेशकों की आवेदन राशि की वापसी, प्रतिभूतियों का आवंटन और प्रमाणपत्रों का प्रेषण जैसी शिकायतों का समाधान कर सकें।

भाषा अनुराग अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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