नयी दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करने में विफल रहने पर बृहस्पतिवार को 68 निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द कर दिया।
सेबी की नामित प्राधिकारी सोमा मजूमदार ने आदेश में कहा, ‘…मध्यवर्ती विनियम, 2008 के तहत, नोटिस संख्या 1 से 68 तक के निवेश सलाहकारों के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है।’
रद्द की गई संस्थाओं की सूची में ट्रू नॉर्थ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, इक्विटी मंत्रा, सौरभ मुंद्रा, शीतल अग्रवाल, अतीत हेमंत वाघ, गेटबासिस सिक्योरिटीज एंड टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज और एवेन्यू वेंचर पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एलएलपी शामिल हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निवेश सलाहकार (आईए) नियमों के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत निवेश सलाहकार को नियामक द्वारा पंजीकरण की मंजूरी की तारीख से हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।
नियामक ने कहा कि इन सलाहकारों ने समय-सीमा समाप्त होने की सूचना दिए जाने के बावजूद शुल्क जमा नहीं किया। सेबी ने फरवरी से जून के बीच इन संस्थाओं को कई कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।
बाजार नियामक ने देखा कि चूंकि प्रमाणपत्र पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए इन्हें रद्द करना आवश्यक है ताकि भोले-भाले निवेशकों को गुमराह कर पंजीकरण का दुरुपयोग न किया जा सके।
मजूमदार ने आदेश में कहा, ‘चूंकि नोटिस प्राप्त करने वालों के पंजीकरण प्रमाणपत्र पहले ही समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नोटिस संख्या 1 से 68 तक को दिए गए निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र को मध्यस्थ विनियम, 2008 के तहत रद्द कर दिया जाना चाहिए।’
भाषा
योगेश रमण
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