नयी दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने लाखों पुराने वाहन मालिकों को राहत देते हुए बृहस्पतिवार को अंपजीकृत वाहनों के लिए एनओसी आवेदनों पर एक वर्ष की सीमा हटा दी।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस कदम से मुख्य रूप से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को लाभ होगा, जिससे उन्हें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के बाहर अन्य राज्यों में अपने वाहनों को फिर से पंजीकृत करने के लिए एनओसी प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी फिर चाहे उनके वाहन का पंजीकरण कितने भी समय पहले समाप्त हो गया हो।
बयान में बताया गया कि दिल्ली सरकार ने “राष्ट्रीय राजधानी के सार्वजनिक स्थानों पर अवधि पूरी कर चुके वाहनों के संचालन हेतु दिशानिर्देश, 2024’ के प्रतिबंधात्मक खंड को स्थगित रखने का निर्णय लिया है।”
इस खंड के तहत वाहन के पंजीकरण की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही एनओसी के लिए आवेदन करने की सीमा तय की गई थी।
दिल्ली सरकार ने कहा, “हमने पाया कि एनओसी के लिए एक साल की समय सीमा अनपेक्षित गतिरोध पैदा कर रही थी, जिससे दिल्ली में लाखों वाहन फंसे हुए थे। इन वाहनों को न तो खत्म किया जा रहा था और न ही इन्हें हटाया जा रहा था, जिससे प्रदूषण और जाम की स्थिति पैदा हो रही थी।”
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बयान में कहा, “इस मानदंड में ढील देकर, हम अपने नागरिकों को जिम्मेदारी से चुनाव करने का अधिकार दे रहे हैं। यह निर्णय दिल्ली की सड़कों से बड़ी संख्या में पुराने वाहनों को व्यवस्थित रूप से हटा देगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार और शहर में जाम की समस्या कम करने के हमारे प्रयासों को सीधा बढ़ावा मिलेगा।”
उच्चतम न्यायालय ने 2018 के एक फैसले में दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 2014 के एक आदेश में भी सार्वजनिक स्थानों पर 15 साल से पुराने वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी।
भाषा जितेंद्र माधव
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