नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) दिल्ली सरकार ने अपने चारों नगर निगमों को एक परामर्श जारी कर उनसे शराब की दुकानों का उचित संचालन सुनिश्चित करने और ग्राहकों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने को कहा है।
यह परामर्श दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) द्वारा संचालित नरेला स्थित एक शराब की दुकान में हुई घटना के बाद जारी किया गया है जहां कर्मचारियों को महंगी ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब और पानी भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था।
परामर्श में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के तहत मिलावट या शराब में हानिकारक पदार्थों को मिलाना एक गंभीर अपराध माना गया है।
इसमें कहा गया है कि इसलिए, सार्वजनिक हित में शराब की दुकानों का संचालन करने वाली सभी सरकारी एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे दुकानों के कामकाज पर कड़ी निगरानी रखें और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।
भाषा
शुभम नेत्रपाल
नेत्रपाल
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