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Tuesday, 23 April, 2024
होमदेशबढ़ा कोरोना तो बंद होने लगे शहर- दिल्ली, मुंबई के बाद कोलकाता में भी लगी पाबंदियां

बढ़ा कोरोना तो बंद होने लगे शहर- दिल्ली, मुंबई के बाद कोलकाता में भी लगी पाबंदियां

पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करने के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है.

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नई दिल्ली: देश में बढ़ते ओमीक्रॉन और कोरोना के नए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है. इस खतरे को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के साथ ही, स्कूल , कालेज, मॉल समेत कई मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिये गया है. पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों में सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करने के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि के चलते सोमवार से सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और कार्यालयों में कर्मियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित करने के आदेश के साथ कोविड संबंधी प्रतिबंधों को फिर लागू कर दिया है. सिनेमा हॉल और थिएटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित रखने की अनुमति दी गई है.

मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि राज्य में रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी.

उन्होंने कहा कि लोकल रेलगाड़ियों को शाम सात बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी, जबकि सभी शॉपिंग मॉल और बाजारों को रात 10 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी, लेकिन उनकी आधी क्षमता के साथ.
लंबी दूरी की ट्रेन अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी. कोलकाता में मेट्रो ट्रेन भी अपने सामान्य समय के अनुसार चलेंगी, लेकिन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ.

द्विवेदी ने कहा कि मुंबई और नई दिल्ली से उड़ानें सप्ताह में केवल दो बार चलेंगी और ब्रिटेन से किसी भी उड़ान की अनुमति नहीं होगी.

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शादियों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, और अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्तियों की अनुमति हैं.

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल में संक्रमण के शनिवार को 4,512 नए मामले दर्ज किए, जो पिछले दिन की तुलना में 1,061 अधिक हैं. कोलकाता में 2,398 नए मामले दर्ज किए गए हैं.

हरियाणा के पांच जिलों में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स बंद 

हरियाणा में भी कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच अधिकारियों ने शनिवार को गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पांच जिलों में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को दो जनवरी से 12 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया.

आदेश के अनुसार, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की सलाह दी गयी है. मॉल और बाजार शाम पांच बजे तक खुल सकते हैं जबकि बार और रेस्त्रां 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे.

गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में पाबंदियां लागू होंगी.

हरियाणा में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है.

दिल्ली में जारी हैं येलो अलर्ट

दिल्ली में 28 दिसंबर को बढ़ते केसों के चलते राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था. डीडीएमए ने स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था.

‘येलो’ अलर्ट प्रतिबंध के अंदर गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ओड- इवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे.

स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और जिम तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया था. जबकि प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति हैं. धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.

केजरीवाल ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में आज कहा कि, ‘उपचाराधीन मामलों की संख्या 29 दिसंबर, 2021 को करीब 2,000 रहने के बाद एक जनवरी को करीब 6,000 हो गई, लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या इस दौरान घटी है. 29 दिसंबर, 2021 को 262 बिस्तरों पर लोग भर्ती थे लेकिन एक जनवरी को यह संख्या महज 247 थी.’

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रविवार को कोरोनावायरस संक्रमण के करीब 3,100 नए मामले सामने आए हैं. आंकड़े दिखाते हैं कि अधिकतर कोविड-19 मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, लगभग सभी मरीज हल्के या बिना लक्षण वाले हैं.

मुंबई में 7 जनवरी तक धारा 144 लागू

कोविड-19 के ओमीक्रॉन स्वरूप के फैलने के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने होटल और रेस्तरां सहित किसी भी बंद दिया.

पुलिस उपायुक्त (संचालन) एस चैतन्य ने बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया. अधिकारी ने कहा कि यह आदेश गुरूवार से सात जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेगा.

आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी और ओमीक्रॉन स्वरूप के सामने आने के बाद से मुंबई में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. इसमें कहा गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश मानव जीवन के लिए खतरे को रोकने, लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए तथा वायरस के प्रसार को कम करने के लिए जारी किए गए हैं.

आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा) के साथ-साथ महामारी कानून और आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा.


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