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Monday, 9 December, 2024
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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मीडिया के लिए बिहार सरकार का फैसला, विज्ञापन के लिए कर सकेंगे आवेदन

नियमावली के अनुसार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कम से कम एक लाख फॉलोअर्स और कम से कम हर महीने 50 हज़ार व्यूज़ औसत यूनिक यूजर्स वाली वेब-मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति या फर्म को भी बिहार सरकार ने विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल करने का फैसला लिया है.

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया के ज़रिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने वाले इन्फ्लुएंसर्स के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 बनाई है.

राज्य सरकार की कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 को स्वीकृत कर दिया है, जिसके लागू होते ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि पर विज्ञापन का प्रसारण करना आसान हो जाएगा. इसके अलावा प्रमुख सोशल मीडिया साइट जैसे फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम के साथ-साथ डिजिटल वेबसाइट, न्यूज़ पोर्टल, वेब मीडिया, न्यूज़ मोबाइल ऐप, पॉडकास्ट आदि को विभाग के अंतर्गत सूचीकृत किया जा सकता है.

नियमावली के अनुसार फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कम से कम एक लाख फॉलोअर्स और कम से कम हर महीने 50 हज़ार व्यूज़ औसत यूनिक यूजर्स वाली वेब-मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति या फर्म को भी बिहार सरकार ने विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल करने का फैसला लिया है.

सरकार की योजना इन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए लोगों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है. नियमावली के तहत वेब मीडिया के लिए हर महीने कम से कम एवरेज यूनिक यूज़र और सोशल मीडिया के लिए सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा.

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024 में प्रावधान है कि फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया एवं वेब मीडिया की चार श्रेणियां बनाई गई है. ए,बी,सी, डी के अनुरूप लोकहितकारी और विकासात्मक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार धनराशि देगी.

बिहार सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एजेंसी और न्यूज़ मोबाइल ऐप के विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध होने का रास्ता आसान कर दिया है. इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन का प्रिंट और ज़रूरी दस्तावेज़ आपको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजने होंगे. आवेदन 30 नवंबर से 15 दिसबंर तक किया जा सकता है.

नियमावली 2024 में यह भी प्रावधान है कि यूनिक यूजर डाटा की प्रमाणिकता की जांच के लिए वेब मीडिया के मामले में अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता और थर्ड पार्टी टूल्स और कॉमस्कोर के साथ सोशल मीडिया के मामले में संबंधित प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स के आधार पर की जाएगी.

सोशल मीडिया को सूबे में बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी पहल करते हुए सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

अधिक जानकारी के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/prdbihar पर संपर्क किया जा सकता है.

नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी मीडिया द्वारा अगर राष्ट्र विरोधी अभद्र, असामाजित या सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाली अथवा सरकारी संदेशों के मानदंड के विपरीत या प्रेस कॉउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के विरुद्ध सामग्री प्रसारित की जाती है तो वैसी संस्थाओं के लिए सूचीबद्धता समाप्त करने या ब्लैकलिस्टिंग का भी प्रावधान है.

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