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Saturday, 29 November, 2025
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बलिया: युवक से मारपीट के आरोप में पूर्व थाना प्रभारी समेत चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी

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बलिया (उप्र), 29 नवंबर (भाषा) बलिया जिले के दोकटी थाना पुलिस ने एक युवक से मारपीट करने के आरोप में इसी थाने के पूर्व थाना प्रभारी सहित चार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि अदालत के आदेश पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार दोकटी थाना क्षेत्र के दलन छपरा पकड़ी तर गांव निवासी और प्रयागराज में रह कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मंटू यादव (24) की शिकायत पर पूर्व थाना प्रभारी मदन पटेल के साथ आरक्षी त्रय रिंकू गुप्ता, ज्योतिष और आशीष मौर्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में संबंधित धाराओं में शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया।

उन्होंने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि मंटू यादव अपने चाचा के साथ प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। वह होली के मौके पर अपने गांव आया था। फरवरी 2024 को वह जितेंद्र कुमार यादव के साथ मुरली छपरा गांव में अपने मित्र सूरज सोनी के घर आयोजित दावत में शरीक होकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था कि थाना क्षेत्र के नवानगर ढाला पर रात में जांच के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका और जितेंद्र कुमार यादव के साथ उसे पूछताछ के लिए थाने ले गई।

प्राथमिकी के अनुसार, जब उन्होंने थाने लाने का कारण पूछा तो उनके साथ पुलिस कर्मियों ने मारपीट की व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसकी जेब से एक हजार रुपये छीन लिया। जब उसने पुलिस कर्मियों से रिहा करने का अनुरोध किया तो उससे चालीस हजार रुपये की मांग की गई।

उन्होंने बताया कि मंटू यादव ने गत 23 अगस्त 2024 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के लिए याचिका दाखिल की। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने 12 नवंबर को मुकदमे की सुनवाई करने के बाद आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दोकटी थाना प्रभारी एसओ को दिया।

बैरिया क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने शनिवार को बताया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के आदेश पर मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है।

भाषा सं आनन्द सिम्मी सुरभि

सुरभि

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यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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