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Friday, 19 April, 2024
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

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नवादा, 19 मई (भाषा) बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने 2018 के मामले में बुधवार को कौवाकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा गांव निवासी निरंजन उर्फ कारू सिंह को यह सजा सुनाई ।

अभियुक्त निरंजन के चाचा के घर में बच्ची टीवी देखने और खेलने के लिए जाया करती थी। 10 नवम्बर 2018 की शाम आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

पीड़िता की मां के बयान पर महिला थाना में अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भाषा सं. अनवर

मनीषा प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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