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Thursday, 25 April, 2024
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अब दिवाली पर आठ से दस बजे के बीच ही जला सकेंगे पटाखे

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सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने को सशर्त मंजूरी दी, आॅनलाइन बिक्री पर लगाया प्रतिबंध. सिर्फ लाइसेंस वाले दुकानदार कर सकेंगे बिक्री.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की आॅनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि सिर्फ वही दुकानदार पटाखों की बिक्री कर सकते हैं जिन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति दी, जिनसे कम उत्सर्जन हो. दिवाली के दिन रात आठ से रात 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की मंजूरी है.

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने हरित नियमों पर खरा नहीं उतरने वाले पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया है, जो पूरे साल लागू रहेगा. यह नियम नए साल के जश्न और शादी-समारोहों में भी लागू रहेगा.

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समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है लेकिन कुछ शर्तें जरूर लगाई हैं. कोर्ट ने अपने आदेश में ईकॉमर्स पोर्टल द्वारा आॅनलाइन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वकील विजय पंजवानी ने एएनआई से कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का आदेश ज्यादा कड़ा नहीं है. हमें आशा थी कि पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पटाखा चलाना प्रतिबंधित नहीं है लेकिन यह तय समय के बीच होगा. शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘सभी राज्यों के और केंद्र के प्रदूषण बोर्ड इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे ताकि हवा में प्रदूषण की मात्रा 2.5 पीएम (पार्टिकुलेट मैटर) से ज्यादा न हो.’

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