नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) सेबी ने शुक्रवार को प्रस्ताव दिया कि उसके नियंत्रण वाली सभी संस्थाएं और उनके एजेंट (म्यूचुअल फंड वितरक, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा वितरक आदि) अपने सोशल मीडिया मंच के ‘होम पेज’ पर अपना पंजीकृत नाम और पंजीकरण संख्या स्पष्ट रूप से दिखाएं।
इसके अलावा हर वीडियो या ‘कंटेंट’ के साथ भी यह जानकारी देनी होगी।
यह प्रस्ताव इसलिए आया है क्योंकि सेबी ने पाया कि सोशल मीडिया पर नियमित और गैर-पंजीकृत लोगों का कंटेंट मौजूद है, जिससे निवेशक गुमराह हो रहे हैं। ऐसे में नाम और पंजीकरण संख्या दिखाने से निवेशकों को तुरंत पता चल जाएगा कि कंटेंट किसी अधिकृत संस्था का है या नहीं।
सेबी ने अपने परामर्श पत्र में कहा कि सोशल मीडिया पर डाला जाने वाला कोई भी ‘कंटेंट’ पक्के प्रतिफल का वादा न करे, ऐसी कोई बात न कही जाए तो कानूनन प्रतिबंधित हो और निवेशकों में जानकारी की कमी का फायदा उठाने की कोशिश न की जाए।
बाजार नियामक ने आगे कहा कि कंटेंट झूठा, भ्रामक, पक्षपातपूर्ण या निवेशकों को गुमराह करने वाला नहीं होना चाहिए और जोखिम तथा प्रतिफल को बढ़ा-चढ़ाकर या गलत तरीके से पेश न किया जाए।
भाषा पाण्डेय रमण
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