नयी दिल्ली, 28 नवंबर (भाषा) केंद्रीय जीएसटी प्राधिकरण ने वस्तु के निर्यात पर कथित रूप से गलत ‘रिफंड’ के लिए टोरेंट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड पर 41 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि अहमदाबाद दक्षिण आयुक्त कार्यालय में सामान्य न्यायनिर्णय प्राधिकरण (केंद्रीय जीएसटी) के संयुक्त आयुक्त, ने 41,33,84,165 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।
कंपनी सूचना के अनुसार, 26 नवंबर 2025 के आदेश में कंपनी वस्तुओं के निर्यात पर विभाग द्वारा गलत ‘रिफंड’ का आरोप लगाया गया है।
टोरेंट फार्मास्युटिकल्स ने कहा कि आदेश पर गौर करने के बाद अपील दायर की जाएगी और वह अनुकूल परिणाम की उम्मीद करता है। आदेश से उसकी वित्तीय स्थिति पर कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है।
भाषा निहारिका रमण
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