मेरठ (उप्र), 14 नवंबर (भाषा) मेरठ जिले में हत्या के दो साल पुराने एक मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश देवदत्त ने फैसला सुनाते हुए हुमायूं, आबाद, आफाक, शाहरुख, अफजाल और औरंगजेब को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनपर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
अभियोजन के अनुसार वादी मोहसिन ने परतापुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 24 अप्रैल 2023 को उनके भाई आमिर की मारपीट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में पुलिस ने ग्राम सोलाना निवासी उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या एवं अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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