बुलंदशहर (उप्र), 14 नवंबर (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को गौ हत्या और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी के करीब 20 साल पुराने एक मामले में 25 आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।
विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार ने बताया कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर अधिनियम) चंद्र विजय श्रीनेत ने शुक्रवार को 25 आरोपियों को दोषी ठहराया।
अभियोजक ने बताया कि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है और चार अन्य की पत्रावलियां अलग कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अदालत ने सजा सुनाने के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की।
कुमार ने घटना के संदर्भ में बताया कि यह घटना दो मई, 2005 को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के अकबरपुर और कमालपुर वन क्षेत्र में हुई थी, जहां कई लोग गोवंश का वध कर रहे थे।
कुमार ने बताया कि जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, तो उनमें से दो ने कथित तौर पर जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं, लेकिन पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए।
भाषा सं आनन्द
राजकुमार
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