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Saturday, 15 November, 2025
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फतेहपुर की नूरी मस्जिद पर आगे किसी ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक

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प्रयागराज, 14 नवंबर (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद पर आगे किसी तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने से रोक दिया है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की पीठ ने नूरी जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अदालत का रुख किया था कि अधिकारियों द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद मस्जिद के ढांचे का एक हिस्सा पहले ही गिरा दिया गया है।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मस्जिद से सटे मार्ग को चौड़ा करने के उद्देश्य से ध्वस्तीकरण किया गया है और यह कार्य “पहले ही पूरा हो चुका” है।

हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस बयान की तथ्यात्मक शुद्धता से इनकार किया और कहा कि यह कार्य अभी लंबित है और यदि सुनवाई की अगली तिथि तक इसे संरक्षित नहीं किया गया तो इसे और ध्वस्त कर दिया जाएगा।

अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 17 नवंबर तय की।

भाषा सं राजेंद्र

राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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