बेंगलुरु, 11 नवंबर (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के मामले के आरोपियों में से एक ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ (आरसीबी) के विपणन प्रमुख निखिल सोसले को बुधवार को राहत देते हुए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है।
सोसले को छह जून को गिरफ्तार किया गया था और छह दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। जमानत की पहले की शर्तों के तहत उन्हें बेंगलुरु छोड़ने की अनुमति नहीं थी।
आदेश में संशोधन का अनुरोध करते हुए सोसले ने अदालत का रुख करते हुए दलील दी कि उनके पेशेवर दायित्वों के कारण उन्हें देशभर में यात्रा करनी पड़ती है।
अदालत ने रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद पाया कि सोसले के काम में लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा करना शामिल है, और याचिकाकर्ता ने यह आश्वासन दिया है कि वे हर यात्रा से पहले और बाद में जांच अधिकारी को इसकी जानकारी देंगे।
इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए, अदालत ने राहत प्रदान करना उचित समझा।
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। जमानत की शर्त में ढील दी जाती है, बशर्ते याचिकाकर्ता शहर से बाहर जाने से पहले और लौटने के बाद जांच अधिकारी को सूचित करें।”
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश जे. चौटा ने बताया कि सह-आरोपियों पर लगाए गए ऐसे ही यात्रा प्रतिबंधों में पहले ही ‘डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड’ और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को राहत दी जा चुकी है।
यह भगदड़ चार जून की शाम बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हुई थी, जहां आरसीबी टीम की आईपीएल जीत के जश्न में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
भाषा खारी सुरेश
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