नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों और विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के कथित उल्लंघन के लिए चेन्नई स्थित एक बिजली उत्पादन कंपनी के परिसरों की तलाशी के बाद आठ करोड़ रुपये से अधिक नकदी जब्त की है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत दो दिन तक तलाशी अभियान 11 नवंबर को अरविंद गुप्ता द्वारा नियंत्रित ओपीजी समूह के परिसर में शुरू किया गया था।
ईडी के अनुसार, ओपीजी समूह को गुप्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा बिजली क्षेत्र में उपयोग के लिए स्थापित सेशेल्स स्थित कंपनियों से 1,148 करोड़ रुपये का एफडीआई प्राप्त हुआ था।
बयान में कहा गया, “हालांकि, जांच से पता चला है कि धन का दुरुपयोग किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को गलत घोषणा सहित फेमा प्रावधानों के कई उल्लंघन सामने आए हैं।”
एजेंसी ने कहा कि छापेमारी के दौरान कंपनी के कार्यालय परिसर और उसके निदेशकों के आवास से 8.38 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।
एजेंसी इस मामले में धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के ‘संभावित’ उल्लंघन की भी जांच कर रही है।
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