नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने बीएसई में सूचीबद्ध कंपनी ट्रांसकॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए 7,272 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि कंपनी और उसके निदेशक मंडल ने सीमा पार धनप्रेषण गतिविधियों के संबंध में एमटीएसएस (धन हस्तांतरण सेवा योजना) के तहत भारतीय एजेंटों के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी) और धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों को लेकर गंभीर चूक की है।
बयान के मुताबिक इस मामले में आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का भी उल्लंघन किया गया है।
ईडी ने कहा कि इसके चलते विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन हुआ और इसलिए कंपनी, उसके प्रवर्तक-निदेशक अशोक कुमार अग्रवाल और प्रबंध निदेशक गोपाल कृष्ण शर्मा को 7,272 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बयान के अनुसार कंपनी बंबई शेयर बाजार (बीएसई) में सूचीबद्ध है और उसके पास भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी एक अधिकृत डीलर श्रेणी-2 का लाइसेंस है।
भाषा पाण्डेय रमण
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