इलाहाबाद HC का लॉकडाउन का आदेश न्यायिक अतिक्रमण है. एक्टिविज्म का नजरिया गवर्नेंस को कमतर करता है
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यूपी के शहरों में लॉकडाउन का इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश न्यायिक अतिक्रमण का एक और मामला है. अदालतों को गवर्नेंस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. उनकी सक्रियता अक्सर सीमारेखाओं में दखल देती है, शक्ति के पृथक्करण (अलगाव) को कमतर करती है. यह नजरिये के लिहाज से ठीक है, लेकिन लाखों लोगों के लिए न्याय नहीं करता जो कि तारीख-पे-तारीख के ट्रैप में फंसे हैं.